नगर निगम की अपील—मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, क्लिनिक, जिम, कोचिंग सेंटर समेत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान समय पर बनवाएं ट्रेड लाइसेंस
नगर पालिक निगम जगदलपुर ने निगम क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य होने की जानकारी दी है। बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय संचालित करने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।

ट्रेड लाइसेंस के दायरे में मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, क्लिनिक, लैब, कोचिंग सेंटर, गुमटी, होटल-रेस्टोरेंट, मोटरयान व्यवसाय सहित अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं।
निगम आयुक्त ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने निकटतम च्वाइस सेंटर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित शुल्क जमा कर शीघ्र ट्रेड लाइसेंस बनवा लें।
BMN – Bastar Mati News
व्यापारियों से अपील—नियमों का पालन करें और समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाएं।






