सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

जगदलपुर, 24 जुलाई 2026। राज्य सूचना आयोग एवं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयुक्त कार्यालय स्थित शक्ति सभागार में जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, समय-सीमा तथा नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त शिरीशचन्द्र मिश्रा ने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम का गहन अध्ययन कर उसके सभी प्रावधानों की समुचित जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम में समय-समय पर होने वाले संशोधनों एवं नए दिशा-निर्देशों से स्वयं को अद्यतन रखना आवश्यक है। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अधिनियम की जानकारी देकर सक्षम बनाएं, ताकि आवेदकों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह ने कहा कि जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग के विशेषज्ञ एवं मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के दौरान अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान की विस्तार से जानकारी देंगे तथा अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने, नियमों, समय-सीमा और प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा निरंतर अपडेट रहते हुए सजगता के साथ सूचना उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के मास्टर ट्रेनर अतुल वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, भारत सरकार के मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराने तथा नियमित रूप से नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर स्वयं को अद्यतन रखने की सलाह दी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया।

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कार्यशाला का उद्देश्य जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की क्षमता का विकास करना तथा सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के उप संचालक अनिल लछवानी के स्वागत उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं उद्देश्य से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर गीता रायस्त सहित राज्य सूचना आयोग, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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