झीरम घाटी कांड: 10 आरोपी दोषी करार, 16 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

जगदलपुर। बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में शनिवार, 5 सितंबर को जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
दोषी पाए गए आरोपियों में ज्योति उर्फ प्रमिला कोड़ियम (महिला आरोपी), बंजामी उर्फ सन्ना, अयाता मरकाम, मुक्का मंडावी, मड़कामी, देवा कवासी, कोसा चैतू उर्फ मुन्ना, कोसा कवासी, महादेव नाग और सुमित्रा शामिल हैं।
इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चला था, जिसमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। शेष 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी माना।
झीरम घाटी मामले में अदालत ने आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास सहित सभी संबंधित धाराओं में दोषी सिद्ध किया है। मामले में 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों पर अदालत ने दोषसिद्धि की है।
अब दोषी करार दिए गए सभी 10 आरोपियों को 16 सितंबर 2026 को दंड सुनाया जाएगा।
13 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले के फैसले पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर बनी हुई थी।






