15 अगस्त को बस्तर में बंद रहेंगी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

जगदलपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा ने 15 अगस्त 2026 को बस्तर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत जिले में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें और मद्य भंडारण भंडार पूरी तरह बंद रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-3 (होटल बार), एफ.एल.-6 (सैनिक कैंटीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति), एफ.एल.-7 (सैनिक कैंटीन) सहित मद्य भंडारण भंडार, जगदलपुर को 14 अगस्त 2026 को निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद बंद किया जाएगा।

वहीं 15 अगस्त 2026 को जिले की सभी संबंधित मदिरा दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा का विक्रय अथवा संव्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में संबंधित आबकारी उपनिरीक्षकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में उपस्थित रहकर शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अवैध मदिरा बिक्री पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं।

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